इसे सुनेंरोकेंकर रिटर्न दाखिल न करने के मामले में, आयकर अधिकारी यह मानेंगे कि इसका उद्देश्य कर चोरी था। आयकर अधिनियम की धारा 276CC के नियमों के अनुसार, आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने पर आपको छह महीने से सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है।
भारत में कितने साल पुराना आईटीआर दाखिल किया जा सकता है?
इसे सुनेंरोकेंपिछले मूल्यांकन वर्षों के लिए आईटीआर दाखिल करनावित्त वर्ष 2021-22 के लिए यह 22 दिसंबर है। आप पिछले वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ऐसा अधिक से अधिक चालू वित्तीय वर्ष से पहले के दो वर्षों के लिए किया जा सकता है। अगर आप वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अपना आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं तो आपको वित्त वर्ष 2019-2020 के अंत तक ऐसा करना होगा।
आयकर रिटर्न देर से दाखिल करने के लिए जुर्माना क्या है?
इसे सुनेंरोकेंयदि कोई व्यक्ति समय सीमा तक आईटीआर दाखिल नहीं करता है तो इसे विलंबित रिटर्न कहा जाता है। यदि आप समय सीमा चूक जाते हैं तो विलंबित आईटीआर 31 दिसंबर, 2023 तक दाखिल किया जा सकता है। विलंबित आईटीआर दाखिल करने पर 5,000 रुपये या 1,000 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जाएगा और इस पर कर राशि पर ब्याज भी लग सकता है।
क्या आईटीआर फाइल नहीं करने पर कोई जुर्माना है?
इसे सुनेंरोकेंजो व्यक्ति अपना आयकर रिटर्न समय सीमा के बाद, लेकिन 31 दिसंबर से पहले जमा करते हैं, उन पर आईटीआर दाखिल न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आईटीआर दाखिल न करने का यह जुर्माना ₹5000 है, जो उनकी नियमित कर देनदारी के ऊपर है।
टैक्स नहीं भरने से क्या होगा?
इसे सुनेंरोकेंइनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। यह जेल न्यूनतम 3 से अधिकतम 7 साल तक की हो सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, समयसीमा तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर पेनल्टीज लगती हैं। समयसीमा तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर सेक्शन 234एफ के तहत 5,000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है।
इनकम टैक्स न भरने पर क्या होता है?
इसे सुनेंरोकेंइनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के मुताबिक, ऐसा प्रावधान है कि आखिरी तारीख तक रिटर्न न फाइल करने की स्थिति में असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर को या उससे पहले आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना चुकाना होता है. पहले यह जुर्माना 10 हजार रुपये था, जिसे बाद में घटाया गया.
क्या मैं पिछले 3 साल से आईटीआर फाइल कर सकती हूं?
इसे सुनेंरोकेंतो इसका जवाब है- हां. आप बीते साल के लिए अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं. आप इस करेंट फाइनेंशियल ईयर को मिलाकर पिछले तीन सालों यानी पिछले दो फाइनेंशियल ईयर के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं. जैसा कि आपने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 या फिर 2021-22 के लिए ITR नहीं भरा था और अब भरना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भर सकते हैं.
आईटीआर भरना भूल जाने से क्या होता है?
इसे सुनेंरोकेंआईटीआर दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग धारा 271F के तहत नोटिस जारी कर सकता है। डेडलाइन चूकने पर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है . यदि आपके पास दाखिल न करने का वास्तविक स्पष्टीकरण है और यदि अधिकारी कारण से संतुष्ट है, तो आपको जुर्माना नहीं देना होगा।
इनकम टैक्स रिटर्न के लिए लेट फीस कितनी है?
इसे सुनेंरोकेंजुर्माना: 5 लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए देर से फाइलिंग पर 5000 रुपये का जुर्माना लगता है। इस सीमा तक कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माना 1000 रुपये है।
यदि आप 2 साल तक टैक्स दाखिल नहीं करते हैं तो क्या होगा?
आईटीआर ना भरे तो क्या होगा?
इसे सुनेंरोकेंसमयसीमा तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर सेक्शन 234एफ के तहत 5,000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। हालांकि, 5 लाख रुपये से कम आय वाले व्यक्तियों के लिए पेनल्टी 1,000 रुपये होगी।
टैक्स का भुगतान नहीं करने पर क्या होता है?
इसे सुनेंरोकेंयदि कर की मांग का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आयकर विभाग के पास कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है, जैसे करदाता की संपत्ति को जब्त करना, अभियोजन शुरू करना और करदाता की संपत्ति को कुर्क करना।
इनकम टैक्स का जुर्माना कितना है?
इसे सुनेंरोकेंजुर्माने की दर कम बताई गई आय पर देय कर का पचास प्रतिशत होगी। हालाँकि, ऐसे मामले में जहां आय की कम रिपोर्टिंग आय की गलत रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप होती है, करदाता ऐसी गलत रिपोर्ट की गई आय पर देय कर के दो सौ प्रतिशत की दर से दंड के लिए उत्तरदायी होगा।
टैक्स कब भरना पड़ता है?
इसे सुनेंरोकेंसैलरीड टैक्सपेयर्स को जहां 31 जुलाई तक टैक्स भरना होता है. वहीं, 31 अक्टूबर भी एक ड्यू डेट है, जो ऐसे असेसी भरते हैं जिनके अकाउंट की ऑडिटिंग होनी होती है.
क्या हम पिछले 2 साल से आईटीआर फाइल कर सकते हैं?
इसे सुनेंरोकेंतो इसका जवाब है- हां. आप बीते साल के लिए अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं. आप इस करेंट फाइनेंशियल ईयर को मिलाकर पिछले तीन सालों यानी पिछले दो फाइनेंशियल ईयर के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं. जैसा कि आपने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 या फिर 2021-22 के लिए ITR नहीं भरा था और अब भरना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भर सकते हैं.
मैं एक पुराना आईटीआर कैसे दाखिल करूं?
इसे सुनेंरोकेंनहीं, पिछले किसी भी वर्ष का आईटीआर दाखिल नहीं किया जा सकता है। वित्त वर्ष 19-20, 20-21 और 21-22 के लिए आईटीआर आईटीआर-यू का उपयोग करके दाखिल किया जा सकता है । यह प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 24 महीने के भीतर आईटीआर दाखिल करने की अनुमति देता है। तो, वित्त वर्ष 19-20 के लिए आईटीआर 31 मार्च 2023 तक दाखिल किया जा सकता है।
इनकम टैक्स कितने रुपए के बाद लगता है?
इसे सुनेंरोकेंज्यादा टैक्स स्लैबन्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में छह टैक्स रेट हैं. इसमें 3 लाख से 6 लाख पर 5%, 6 लाख से 9 तक की आय पर 10%, 9 लाख से 12 लाख तक की आय पर 15%, 12 लाख से 15 लाख की आय पर 20%, 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगता है.
इनकम टैक्स रिफंड कब तक होगा?
इसे सुनेंरोकेंअगर आपने अपना आईटीआर सही तरीके से भरा है, तो आमतौर पर छह महीने तक आपको आईटीआर रिफंड मिल जाता है। हालांकि, हाल के वर्षों में इनकम टैक्स रिफंड का प्रोसेस काफी तेज हुआ है और कुछ हफ्तों में ही आपको रिफंड मिल जाता है।
आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है?
इसे सुनेंरोकेंवित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तक करीब 6.5 करोड़ लोगों ने अपना रिटर्न दाखिल किया। सोमवार के दिन शाम छह बजे तक 36.91 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए।