इसे सुनेंरोकेंआयकर कानूनों के अनुसार, आयकर रिटर्न दाखिल करना उन व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है जिनकी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आय पुराने शासन के तहत ₹ 2,50,000 की सकल कुल आय या नए के तहत ₹ 3,00,000 की मूल छूट सीमा से अधिक है। प्रशासन । रिटर्न दाखिल न करने पर आप पर जुर्माना लगेगा।
नई कर व्यवस्था 2023 क्या है?
इसे सुनेंरोकें2023 केंद्रीय बजट व्यक्तिगत आयकर हाइलाइट्सनई व्यवस्था डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बन गई है . हालाँकि, करदाता पुरानी व्यवस्था के अनुसार करों की गणना और भुगतान जारी रखना चुन सकते हैं। व्यक्तिगत आयकर पर लगने वाले उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है।
नई कर व्यवस्था 2024 क्या है?
इसे सुनेंरोकेंनई कर व्यवस्थानई आयकर व्यवस्था को डिफॉल्ट विकल्प के रूप में सेट किया जाएगा । नई कर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए मूल छूट सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही, 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30% की उच्चतम कर दर लगाई जाएगी।
क्या नई कर व्यवस्था में मानक कटौती लागू है?
इसे सुनेंरोकेंक्या नई कर व्यवस्था में मानक कटौती की अनुमति है? वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) तक नई कर व्यवस्था में मानक कटौती की अनुमति नहीं है। हालाँकि, बजट 2023 के प्रस्ताव के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 (आयु 2024-25) से वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपये की मानक कटौती की अनुमति है।
इनकम टैक्स फ्री लिमिट क्या है?
इसे सुनेंरोकेंसरकार ने बजट 2023 के दौरान न्यू टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव करते हुए सात लाख रुपये तक की राशि को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था. लेकिन अगर कमाई सात लाख से एक रुपये भी अधिक हुई, तो नई दरों के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा. अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय सात लाख रुपये तक है, तो फिर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
टैक्स लिमिट कितनी है?
एफवाई 2023-24 (एवाई 2024-25) के लिए नए इनकम टैक्स स्लैब
टैक्स योग्य इनकम | नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार दर |
---|---|
अधिकतम ₹ 3,00,000 | शून्य |
रु. 3,00,000 – रु. 5,00,000 | 5% |
रु. 5,00,000 – रु. 10,00,000 | 20% |
रु. 10,00,000 से अधिक | 30% |
टैक्स फ्री कितनी इनकम है?
इसे सुनेंरोकेंबजट 2023 ने नई आयकर व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में और बदलाव किया है। 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 3 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. 6 लाख रुपये से अधिक और 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी की दर से आयकर लगेगा.
टैक्स की गणना कैसे की जाती है?
इसे सुनेंरोकेंआम तौर पर, कर की गणना लागू कर की दर को कर योग्य आय से गुणा करके की जाती है। हालांकि यह सरल लगता है, इसमें कई चरण शामिल हैं, जिसमें सकल वेतन की गणना करना, कटौती और छूट की गणना करना, देय कर की गणना करना, पहले से भुगतान किए गए कर में कटौती करना आदि शामिल हैं।
2023 के लिए कर का पैमाना क्या है?
नई कर व्यवस्था में किन कटौतियों की अनुमति नहीं है?
इसे सुनेंरोकेंनई कर व्यवस्था के तहत त्वरित मूल्यह्रास, चाय विकास खाता, साइट बहाली निधि, कृषि विस्तार परियोजना और कृषि विस्तार परियोजना पर व्यय से संबंधित कटौती की अनुमति नहीं है।
टैक्स की लिमिट क्या है?
इसे सुनेंरोकेंइसमें 7.27 लाख रुपये सालाना आय वाले लोगों को इनकम टैक्स (Income Tax Exemptions) से छूट शामिल है. 7.27 लाख रुपये के लिये, अब आप कोई टैक्स नहीं देते हैं. आप तभी टैक्स देते हैं, जब कमाई इससे ऊपर होती है.
इनकम टैक्स की लिमिट कितनी है?
एफवाई 2023-24 (एवाई 2024-25) के लिए नए इनकम टैक्स स्लैब
टैक्स योग्य इनकम | नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार दर |
---|---|
अधिकतम ₹ 3,00,000 | शून्य |
रु. 3,00,000 – रु. 5,00,000 | 5% |
रु. 5,00,000 – रु. 10,00,000 | 20% |
रु. 10,00,000 से अधिक | 30% |
कितना पैसा पर टैक्स लगता है?
इसे सुनेंरोकेंपहले 2.5 लाख रुपए की इनकम तक कोई टैक्स नहीं था. वहीं, अब 6 टैक्स स्लैब की जगह अब 5 टैक्स स्लैब होंगे. जिसमें 5 लाख रुपए के बजाए रिबेट के साथ 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी. इसके अलावा, न्यू टैक्स रिजीम में 15.5 लाख रुपए की इनकम वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा, ये 52,500 रुपए होगा.
सैलरी पर टैक्स स्लैब कैसे कैलकुलेट करते हैं?
इसे सुनेंरोकेंशुद्ध कर योग्य आय निर्धारित करेंलागू कर स्लैब के आधार पर, आपको अपनी कुल आय पर कर का भुगतान करना होगा जो कि सकल कर योग्य आय से योग्य कटौती को घटाकर निर्धारित किया जाता है। नोट: 60 वर्ष से अधिक आयु के करदाताओं के लिए 3 लाख रुपये तक की शुद्ध आय पर कर की दर शून्य है।
कितना पर्सेंट टैक्स है?
आय | नई दर | पुरानी दर |
---|---|---|
2.5 लाख रुपये तक | शून्य | शून्य |
2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये | 5 फीसदी | 5 फीसदी |
5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये | 10 फीसदी | 20 फीसदी |
7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये | 15 फीसदी | 20 फीसदी |
नई कर व्यवस्था में धारा 10 छूट क्या हैं?
इसे सुनेंरोकेंबचत योजनाएँधारा 10(10D) के अनुसार, खाते की परिपक्वता के बाद जीवन बीमा कंपनी से प्राप्त धनराशि कर छूट के लिए पात्र है । सुकन्या समृद्धि खाते से प्राप्त ब्याज और परिपक्वता राशि पर कर से छूट दी गई है।
इनकम टैक्स की गणना कैसे की जाती है?
इसे सुनेंरोकेंआम तौर पर, कर की गणना लागू कर की दर को कर योग्य आय से गुणा करके की जाती है। हालांकि यह सरल लगता है, इसमें कई चरण शामिल हैं, जिसमें सकल वेतन की गणना करना, कटौती और छूट की गणना करना, देय कर की गणना करना, पहले से भुगतान किए गए कर में कटौती करना आदि शामिल हैं।