क्या आप बिना टिकट के NAIA टर्मिनल 3 में प्रवेश कर सकते हैं?

इसे सुनेंरोकेंक्या कोई गैर यात्री हवाई अड्डे में प्रवेश कर सकता है? नहीं, आप वैध टिकट या गेट पास के बिना हवाई अड्डे की सुरक्षा को पार नहीं कर सकते हैं और हवाई अड्डे के टर्मिनल में घूम नहीं सकते हैं। यहां तक ​​कि अगर आप किसी अकेले नाबालिग या विकलांग व्यक्ति को छोड़ना चाहते हैं, तब भी आपको एयरलाइन से एस्कॉर्ट पास की आवश्यकता होगी।

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रेलवे एक्ट की धारा 164 क्या है?

इसे सुनेंरोकेंट्रेनों में ज्वलनशील सामग्री ले जाना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है, जहां अपराधी को रेलवे अधिनियम की धारा 165 के तहत 3 साल तक की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

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रेलवे एक्ट की धारा 145 में क्या है?

इसे सुनेंरोकेंइन धारा के तहत होगी कार्रवाईरेल क्षेत्र में सेल्फी लेने पर रेलवे एक्ट की धारा 145 (रेल क्षेत्र में गंदगी करने), 147 (अनधिकृत प्रवेश) और 153 (यात्रियों की सुरक्षा जान बूझकर संकट में डालना) के तहत कार्रवाई होगी।

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रेलवे एक्ट की धारा 151 क्या है?

इसे सुनेंरोकेंरेलवे एक्ट में प्रावधानधारा 151 में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर पांच साल तक की कैद की व्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन या उसके किसी हिस्से पर हमला करता है तो उसे धारा 152 के तहत 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। यदि किसी रेल यात्री या कर्मचारी को चोट पहुंचाई जाती है तो एक साल की सजा मिलेगी।

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क्या मैं अपना सामान NAIA टर्मिनल 2 में छोड़ सकता हूँ?

t2 से t3 दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रांसफर कैसे करें?

इसे सुनेंरोकेंदिल्ली हवाई अड्डे पर, हम एक मानार्थ बस प्रदान करते हैं जो हर 20 मिनट में टर्मिनलों के बीच शटल करती है। यात्रियों को निर्बाध अनुभव सुनिश्चित करने के लिए, सामान चौकियों के ठीक बाद साइनेज लगाए गए हैं। एक बार जब आप सामान की जांच कर लें, तो मानार्थ शटल तक पहुंचने के लिए संकेतों का पालन करें।

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धारा 2 कब लगती है?

इसे सुनेंरोकेंधारा 2 आईपीसी – भारत के भीतर किए गए अपराधों का दण्ड । धारा 2–हर व्यक्ति इस संहिता के उपबन्धों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दण्डनीय होगा अन्यथा नहीं

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रेलवे एक्ट की धारा 149 क्या है?

इसे सुनेंरोकेंदण्ड :- तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों दण्ड । धारा-149 : प्रतिकर(मुआवजा / हरजाना/क्षतिपूर्ति) के लिए जूठा दावा करने पर दण्ड:- यदि

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रेलवे एक्ट की धारा 156 क्या है?

इसे सुनेंरोकेंई) छत पर यात्रा करना (धारा 156 रेलवे अधिनियम) सजा: 3 महीने की जेल, जुर्माना`500/- या दोनों। सज़ा: 6 महीने की जेल, `1,000/- जुर्माना या दोनों। सज़ा: पहली बार अपराध करने पर 100 जुर्माना, दूसरे और बाद में 250 रुपये, एक महीने की कैद।

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