स्लीपर क्लास में बिना टिकट यात्रा करने से क्या होता है?

इसे सुनेंरोकेंइस आलेख को सुनें1) अगर कोई बिना टिकट ट्रेन से यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे छह महीने तक की जेल या अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने की न्यूनतम राशि 250 रुपये है, साथ ही अपराधी द्वारा यात्रा की गई दूरी के टिकट की कीमत भी शामिल है।

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मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ट्रेन टिकट कन्फर्म है या नहीं?

इसे सुनेंरोकेंरेलवे द्वारा दी गई एसएमएस भेजने की सेवा का उपयोग करना। आप अपना पीएनआर नंबर 139 या 5676747 पर भेज सकते हैं। आप रेलवे के पूछताछ काउंटरों पर जाकर ट्रेन का पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप अंतिम आरक्षण चार्ट पर भी नज़र डाल सकते हैं जो प्रस्थान से लगभग तीन घंटे पहले लगाया जाता है।

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क्या मैं किसी भी समय ऑफ-पीक सिंगल के साथ यात्रा कर सकता हूँ?

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